Sirmaur: चूरा-पोस्त तस्करी के 2 दोषियों को 4-4 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया ₹25-25 हजार का जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 10 Dec, 2025 06:18 PM

2 convicts sentenced to imprisonment and fine in poppy husk smuggling case

नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पांवटा साहिब की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने चूरा-पोस्त (भुक्की) तस्करी के एक पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया है।

पांवटा साहिब (कपिल): नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पांवटा साहिब की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने चूरा-पोस्त (भुक्की) तस्करी के एक पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया है। न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 4-4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत के फैसले के अनुसार, दोषी मोहसीन पुत्र शाहिद अहमद और उसके साथी असलम पुत्र शाहिद अहमद, जोकि ढालीपुर, तहसील विकासनगर (देहरादून) के निवासी हैं, को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15-61-85 के तहत यह सजा मिली है। यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 14 अप्रैल 2017 की है। उस रात करीब सवा 2 बजे पुलिस थाना पांवटा साहिब के एएसआई राम पाल अपनी टीम के साथ सतीवाला में गश्त पर थे। इस दौरान एक मोटरसाइकिल (UP11-AD-1463) पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस ने शक होने पर उन्हें रोका और तलाशी ली। मोटरसाइकिल पर लटके बैग की जांच करने पर पुलिस को 2 सफेद लिफाफों में 6 किलो 110 ग्राम चूरा-पोस्त बरामद हुआ।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया। इस केस की पैरवी उपजिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश कपिल शर्मा ने मोहसीन और असलम को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

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