Edited By Vijay, Updated: 11 Jul, 2025 06:58 PM

हैरोइन तस्करी के मामले में अदालत ने 2 लोगों को दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने शुक्रवार को चिट्टे के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए.....
सोलन (अमित): हैरोइन तस्करी के मामले में अदालत ने 2 लोगों को दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने शुक्रवार को चिट्टे के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 1-1 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 1-1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 6 जून, 2019 की सुबह टीटीआर चौक परवाणू के समीप पुलिस ने एक कार से तलाशी के दौरान 22.21 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इस संबंध में मामला दर्ज कर कार सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान 9 गवाहों व अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने अजय कुमार निवासी गांव शरद डाकघर भोजनगर तहसील कसौली व प्रदीप कुमार निवासी बसंतपुर तहसील सुन्नी जिला शिमला को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।