कांगड़ा में बौद्ध मठ के 4 भिक्षुओं सहित कोरोना के 16 नए मामले

Edited By Vijay, Updated: 26 Feb, 2021 08:29 PM

16 new cases of corona in kangra

कांगड़ा जिला में शुक्रवार को ग्यूतो बौद्ध मठ सिद्धबाड़ी के 4 भिक्षुओं सहित कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 16 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। सीएमओ कांगड़ा डाॅ. गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि ग्यूतो बौद्ध मठ सिद्धबाड़ी के 4 बौद्ध भिक्षुओं सहित दाड़ी...

धर्मशाला (ब्यूरो): कांगड़ा जिला में शुक्रवार को ग्यूतो बौद्ध मठ सिद्धबाड़ी के 4 भिक्षुओं सहित कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 16 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। सीएमओ कांगड़ा डाॅ. गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि ग्यूतो बौद्ध मठ सिद्धबाड़ी के 4 बौद्ध भिक्षुओं सहित दाड़ी धर्मशाला के 50 वर्षीय व्यक्ति, तंगरोटी धर्मशाला की 33 वर्षीय महिला, योल धर्मशाला की 30 वर्षीय महिला, होल्टा पालमपुर के 23 वर्षीय युवक, कांगड़ा की 64 वर्षीय महिला, कांगड़ा बस स्टैंड के समीप के 26 वर्षीय युवक, कूहना रक्कड़ की 35 वर्षीय महिला, परागपुर के 39 वर्षीय व्यक्ति, बडियाली फ तेहपुर की 45 व 52 वर्षीय महिलाएं और दरंग का 21 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक जिला में 8407 मामले कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आ चुके हैं, जिनमें से 8214 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव केस 74 हैं और 207 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है।

ग्यूतो मोनैस्ट्री, सिद्धबाड़ी का वार्ड नंबर-7 कंटेनमैंट जोन घोषित

कोरोना  के मामले सामने आने पर उपमंडलाधिकारी (नागरिक), धर्मशाला, डॉ. हरीश गज्जू ने भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्यूतो मोनैस्ट्री, सिद्धबाड़ी के वार्ड नंबर-7, ग्राम पंचायत बागनी, विकास खंड धर्मशाला को कंटेनमैंट जोन घोषित किया है। उन्होंने बताया कि सिद्धबाड़ी के वार्ड नंबर-7 ग्यूतो मोनैस्ट्री में कोविड-19 के मामले पाए जाने पर ग्यूतो मोनैस्ट्री के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही पूरे वार्ड नंबर-3 को बफर जोन बनाया गया है।

कंटेनमैंट जोन में प्रवेश और निकास बिंदु चिन्हित

उन्होंने बताया कि कंटेनमैंट जोन में प्रवेश और निकास बिंदु चिन्हित किए गए हैं और कंटेनमैंट जोन से कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर सकेगा। चिकित्सा, आपात स्थिति और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए किसी एक मार्ग से आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। आपातकालीन सेवाओं के लिए कंटेनमैंट जोन की परिधि से बाहर जाने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर का विवरण दर्ज किया जाएगा। सभी प्रवेश व निकासी द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी तथा परिधि नियंत्रण से बाहर जाने वाले सभी वाहनों की सोडियम हाइपोक्लोराइट से सैनिटाइजेशन की जाएगी।

कंटेनमैंट जोन में नहीं खुलेंगे कार्यालय व होटल

कंटेनमैंट जोन में कोई कार्यालय और होटल नहीं खोले जाएंगे और न ही कोई निर्माण कार्य हो पाएगा। कंटेनमैंट जोन के लोग आपात चिकित्सा परिस्थितियों को छोड़कर अन्य समय में घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कंटेनमैंट जोन के सभी निवासियों को आरोग्य सेतु एप डाऊनलोड और इंस्टाल करनी होगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और 10 मार्च, 2021 मध्यरात्रि तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी-1860 की धारा 269, 270 व 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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