Shimla: चरस के आरोप में युवक को 10 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 11 Sep, 2024 06:49 PM

10 years rigorous imprisonment on the charge of possession of hashish

जिला एंव सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने चरस के आरोप में युवक को 10 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

रामपुर बुशहर (नोगल): जिला एंव सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने चरस के आरोप में युवक को 10 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी नरेश थापा आयु 22 वर्ष निवासी नेपाल को एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस फैसले की जानकारी जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि 29 सितम्बर, वर्ष 2021 को शिमला की एसआईयूटीम ने एएसआई,अम्बी लाल के नेतृत्व में ढली, ठियोग, नारकण्डा, कुमारसैन, सैज क्षेत्र में गश्त की।

इस दौरान रात्रि करीब साढे दस बजे प्रातः एनएच सड़क मार्ग- 5 के जाबली के नजदीक दुर्गा माता मन्दिर के पास वाहनों की चैकिंग कर रहे थे, तो शिमला की तरफ से आ रही एक एचआरटीसी बस को चैकिंग के दौरान युवक नरेश थापा पुत्र नरू थापा, गांव बनीडाडा वार्ड न.9, जिला जाजरकोट, आंचल भैरी नेपाल के पीठू बैग से 1.290 किग्रा चरस बरामद हुई। जिस पर पुलिस थाना कुमारसैन में पंजीकृत किया गया। अदालत ने 13 गवाहों के साक्षय दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नरेश थापा उपरोक्त को दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपए की सजा सुनाई। न्यायालय में इस मुकदमें की पैरवी जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने की।
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