Edited By Vijay, Updated: 25 Feb, 2026 04:29 PM

वैवाहिक बंधन टूटने और कानूनी तौर पर तलाक होने के बावजूद एक महिला को लगातार प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है।
चिंतपूर्णी (सुनील): वैवाहिक बंधन टूटने और कानूनी तौर पर तलाक होने के बावजूद एक महिला को लगातार प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। जिला कांगड़ा के स्वाणा गांव की रहने वाली महिला ने अपने पूर्व पति के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न और गाली-गलौच की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
2011 में हुई थी शादी, 2024 में हुआ तलाक
जानकारी के अनुसार पीड़िता जो पेशे से एक स्कूल अध्यापिका है, की शादी वर्ष 2011 में चिंतपूर्णी के नारी गांव के निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई थी। लंबे समय तक साथ रहने के बाद उनके बीच अनबन बढ़ गई और अंततः वर्ष 2024 में दोनों ने आपसी सहमति से कानूनी तौर पर तलाक ले लिया। इस दंपत्ति का एक बेटा भी है, जो वर्तमान में अपनी मां के साथ रह रहा है।
अलग-अलग नंबरों से फोन कर दे रहा धमकियां
पीड़िता ने मोईन थाना में दी गई अपनी शिकायत में बताया कि तलाक के बाद भी उसका पूर्व पति उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आरोप है कि वह महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन करता है। फोन पर वह महिला के साथ न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, बल्कि जमकर गाली-गलौच भी करता है। इस लगातार हो रहे उत्पीड़न के कारण महिला गहरे मानसिक तनाव में है।
क्या कहते हैं थाना प्रभारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए मोईन पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब उन कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है, जिनके जरिए महिला को परेशान किया जा रहा था। मोईन थाना प्रभारी संजीव कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि एक महिला अध्यापिका की शिकायत पर उसके पूर्व पति के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। कानूनन तलाक होने के बाद इस तरह का व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
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