Dharamshala में 3 महीने में पूरा करवाना होगा वैंडर जोन सर्वे, हाईकोर्ट के निर्देश

Edited By Jyoti M, Updated: 04 Sep, 2024 09:34 AM

vendor zone survey to be completed in dharamshala within 3 months

नगर निगम धर्मशाला को 3 महीने में वैंडर जोन सर्वे पूरा करवाने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। साथ ही 6 महीने में सर्वे को पूरा करने के लिए कहा है। यह फैसला हाइकोर्ट ने मैक्लोडगंज दलाईलामा मंदिर के साथ लगती रेहड़ी- फड़ी की दुकानों को नगर निगम धर्मशाला...

हिमाचल डेस्क, (ब्यूरो): नगर निगम धर्मशाला को 3 महीने में वैंडर जोन सर्वे पूरा करवाने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। साथ ही 6 महीने में सर्वे को पूरा करने के लिए कहा है। यह फैसला हाइकोर्ट ने मैक्लोडगंज दलाईलामा मंदिर के साथ लगती रेहड़ी- फड़ी की दुकानों को नगर निगम धर्मशाला द्वारा उठाने और उनके पुनर्वास के मामले को लेकर सुनाया है।

न्यायालय ने नगर निगम धर्मशाला को याचिकाकर्ताओं को उनके वर्तमान कब्जे वाले स्थान दलाईलामा मंदिर रोड मैकलोडगंज से बेदखल करने से रोके जाने को भी कहा है। साथ ही बिना उन्हें उचित स्थान पर पुनर्वास के बारे में लिखित आश्वासन देने को कहा है। हाईकोर्ट ने नगर निगम धर्मशाला को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्त्ताओं को उस परिसर में निर्मित 21 दुकानों में से 12 दुकानें तुरंत आबंटित करें।

निगम को दुकानों के आबंटन के लिए याचिकाकर्त्ताओं से वास्तविक प्रमाण पत्र, आय होगा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार नकल और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पर जोर देने से भी मना किया है। याचिकाकर्ताओं को उनके पुनर्वास के लिए उचित व्यवस्था जहां पीने के पानी, शौचालय आश्रय आदि की बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने को कहा गया है। वहीं हाईकोर्ट ने वर्तमान स्थान से बेदखल होने के बाद याचिकाकर्ताओं के स्थायी पुनर्वास तक उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के बाद धर्मशाला नगर निगम पार्किंग के शीर्ष तल पर अस्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। 

स्ट्रीट वैंडर्स अधिनियम को लागू करे निगम

वहीं नगर निगम को स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के प्रावधानों को उनके वास्तविक अर्थों में लागू करने का निर्देश दिया है। वहीं नगर निगम धर्मशाला को याचिकाकर्ताओं और अन्य स्ट्रीट बैंडर्स के लिए नियमों के अनुसार टाऊन वैडिंग कमेटी का गठन करने का भी निर्देश दिया है व स्ट्रीट बैंडर्स एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उचित बैंडिंग प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी जारी करने को कहा है।

हाईकोर्ट ने टाऊन वैडिंग कमेटी में स्ट्रीट वेंडरों के 4 प्रतिनिधियों के साथ अन्य लोगों को शामिल करके बनाने के निर्देश दिए हैं। टी. वी.सी. में 11 सदस्यों की कमेटी का गठन टी. वी. सी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से करने का निर्देश दिया है।

 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!