युवक ने जमानत के लिए बुलाई बिना दस्तावेज घूम रही विदेशी दोस्त, पुलिस ने हिरासत में लिया

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Mar, 2026 03:57 PM

ugandan woman found roaming in kullu with a man from punjab without documents

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक रूटीन ट्रैफिक चेकिंग ने उस वक्त बड़ा मोड़ ले लिया, जब पुलिस ने न केवल एक नशे में धुत्त बाइक सवार को रोका, बल्कि उसके साथ जुड़ते एक अवैध विदेशी प्रवास के तार भी सुलझा दिए। यह पूरा वाकया भुंतर के व्यस्त गड़सा चौक पर...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक रूटीन ट्रैफिक चेकिंग ने उस वक्त बड़ा मोड़ ले लिया, जब पुलिस ने न केवल एक नशे में धुत्त बाइक सवार को रोका, बल्कि उसके साथ जुड़ते एक अवैध विदेशी प्रवास के तार भी सुलझा दिए। यह पूरा वाकया भुंतर के व्यस्त गड़सा चौक पर पेश आया, जहाँ कानून की सख्ती ने एक गंभीर लापरवाही का पर्दाफाश किया।

भुंतर ट्रैफिक पुलिस जब गड़सा चौक पर वाहनों की निगरानी कर रही थी, तभी पंजाब नंबर (PB 91 B 2692) की एक मोटरसाइकिल संदिग्ध तरीके से वहां से गुजरी। पुलिस ने जब चालक को रोककर उसकी हालत देखी, तो मामला संदिग्ध लगा। जब अल्को सेंसर के जरिए जांच की गई, तो मशीन के आंकड़े देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। चालक के शरीर में शराब की मात्रा 368 दर्ज की गई, जो कानूनी सीमा से कहीं ज्यादा थी।

पूछताछ में पता चला कि बाइक चलाने वाला युवक सौरव कुमार है, जो लुधियाना (पंजाब) के राजगुरु नगर का रहने वाला है। मौके पर वह अपनी पहचान से संबंधित कोई भी पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं (185, 181, 207) के तहत उसकी गाड़ी जब्त कर चालान काट दिया।

जमानत के लिए बुलाई गई 'विदेशी मित्र' ने बढ़ाई मुश्किलें

मामले ने नया मोड़ तब लिया जब सौरव ने अपनी जमानत के लिए एक महिला मित्र को फोन कर मौके पर बुलाया। जब वह महिला वहां पहुंची, तो पुलिस को उसकी पहचान और हरकतों पर शक हुआ। जब पुलिस कर्मियों ने महिला से उसकी पहचान या पासपोर्ट माँगा, तो उसके पास खुद को वैध साबित करने के लिए कोई भी कागजात नहीं थे। सख्ती से पूछताछ करने पर महिला ने बताया कि उसका नाम नाकावीसा फरीदा (उम्र 30 वर्ष)  युगांडा (जिला कायुंगा) निवासी है। 

बिना वैध दस्तावेजों के देवभूमि में घूमना विदेशी महिला के लिए भारी पड़ गया। पुलिस ने सौरव और फरीदा, दोनों को हिरासत में लेकर थाने पहुँचाया। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल ने इस मामले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों के विरुद्ध इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 21 और 23 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि यह विदेशी महिला कब से और किन परिस्थितियों में हिमाचल में रह रही थी और इस नेटवर्क में और कौन से लोग शामिल हैं।

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