धर्मशाला: न्यायालय के आदेशों की अवहेलना पर Punjab Roadways की दो बसें जब्त

Edited By Rahul Singh, Updated: 10 Aug, 2024 01:34 PM

two buses of punjab roadways seized for disobeying court orders

न्यायालय के आदेशों की अवहेलना पर पंजाब रोडवेज की दो बसें जब्त कर ली गई हैं। दुर्घटना के शिकार पीड़ित परिवारों को पंजाब रोडवेज की ओर से उचित मुआवजा न देने पर कोर्ट ने यह सख्ती दिखाई है।

धर्मशाला। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना पर पंजाब रोडवेज की दो बसें जब्त कर ली गई हैं। दुर्घटना के शिकार पीड़ित परिवारों को पंजाब रोडवेज की ओर से उचित मुआवजा न देने पर कोर्ट ने यह सख्ती दिखाई है। बता दें कि कांगड़ा जिला और सत्र न्यायाधीश राजीव बाली धर्मशाला की अदालत ने पंजाब रोडवेज की बसों को जब्त कर कब्जे में लेने के आदेश दिए हैं। धर्मशाला न्यायालय ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दिए हैं। पहला मामला वर्ष 2012 में, जबकि दूसरा मामला 2017 में दर्ज हुआ था।

इसके बाद ये मामला निष्पादन याचिका तक पहुंच गया। कोर्ट के बार-बार समन के बाद भी कोई संज्ञान न लेने पर न्यायालय ने पंजाब सरकार से लाखों रुपये की रिकवरी करने के लिए उनकी बस को जब्त करने के आदेश दिए गए। रिकवरी लगभग 12 से 14 लाख रुपये की थी। उधर, एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर पंजाब रोडवेज की दो बसों को कब्जे में लिया गया है।

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!