Edited By Vijay, Updated: 12 Sep, 2019 11:21 PM

प्रदेश सरकार ने मतदाता सूचियों के कार्य में लगे शिक्षकों की ट्रांसफर और एडजस्टमैंट पर रोक लगा दी है। इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के तहत प्रदेश में 15 अक्तूबर से लेकर 15 जनवरी तक मतदाता सूचियों के कार्य में...
शिमला: प्रदेश सरकार ने मतदाता सूचियों के कार्य में लगे शिक्षकों की ट्रांसफर और एडजस्टमैंट पर रोक लगा दी है। इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के तहत प्रदेश में 15 अक्तूबर से लेकर 15 जनवरी तक मतदाता सूचियों के कार्य में लगे शिक्षकों की ट्रांसफर और एडजस्टमैंट नहीं की जा सकेगी। सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने भी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक डॉक्टर सोनिया ने जिला उपनिदेशकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में मतदाता सूचियों को बनाने, इसमें संशोधन करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इन कार्यों में अधिकतर शिक्षा विभाग के शिक्षकों की ही ड्यूटी लगाई जाती है। इसी कड़ी में सरकार ने निर्वाचन विभाग की सिफारिशों के बाद ऐसे शिक्षक जो इन कार्यों में प्रशिक्षित हैं उन्हें दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर देने पर रोक लगाई है।