Mandi: 19 साल पुराने सड़क हादसे में पीड़ित को मिला न्याय, जानें कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला

Edited By Vijay, Updated: 23 Jan, 2026 07:46 PM

the victim of a 19 year old road accident finally received justice find out wha

मंडी जिला न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 19 साल पुराने एक सड़क हादसे के मामले में फैसला सुनाया है।

मंडी (रजनीश): मंडी जिला न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 19 साल पुराने एक सड़क हादसे के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने घायल व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देते हुए उसे 80,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही याचिका दायर करने की तिथि से पूरी राशि के भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

दुर्घटना 20 जुलाई, 2007 की सुबह करीब 5 बजे हुई थी। याचिकाकर्त्ता सुभाष वर्मा जोकि शिमला की एक निजी इंजीनियरिंग फाऊंडेशन में परचेज असिस्टैंट थे, ट्रक में लोहे की छड़ें लेकर मणिकर्ण जा रहे थे। चालक ज्ञान चंद की लापरवाही के कारण ट्रक सड़क से 100 फुट नीचे लुढ़क गया। इस हादसे में सुभाष को गंभीर चोटें आईं और उनकी बाईं टांग की हड्डी टूट गई। इसके कारण उन्हें आईजीएमसी में 13 दिनों तक भर्ती रहना पड़ा और करीब 8 महीने तक वह बिस्तर पर रहे।

मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दुर्घटना के समय ट्रक चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसैंस नहीं था, जो बीमा पाॅलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। अदालत ने इस पर पे एंड रिकवर का सिद्धांत लागू किया। अदालत ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी पहले पीड़ित को मुआवजे की राशि का भुगतान करेगी, उसके बाद बीमा कंपनी इस राशि को वाहन मालिक और चालक से वसूलने के लिए स्वतंत्र होगी। न्यायालय ने मुआवजे की राशि को विभिन्न मदों में विभाजित किया है।

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