Edited By Jyoti M, Updated: 01 Feb, 2025 05:33 PM
पंजावर-बाथड़ी रोड के किलोमीटर 09/00 से 18/00 रोड़ तक के भाग पर वाहनों की आवाजाही 3 से 28 फरवरी तक तक बंद रहेगी। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं।
ऊना। पंजावर-बाथड़ी रोड के किलोमीटर 09/00 से 18/00 रोड़ तक के भाग पर वाहनों की आवाजाही 3 से 28 फरवरी तक तक बंद रहेगी। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश सड़क मार्ग पर सीमेंट उपचारित लेयर बिछाने के साथ-साथ निर्माण कार्य को त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि वाहनों के आवागमन के लिए यातायात को जैजों मोड़ से घालूवाल तक लिंक रोड और भदसाली से घालूवाल रोड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 503 के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग पर मोड़ा गया है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।