Kullu: चरस तस्कर को अढ़ाई वर्ष का कारावास, 30 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 23 Jan, 2026 07:20 PM

the hashish smuggler was sentenced to two and a half years in prison and fined 3

एनडीपीएस एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश–एक कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने आरोपी धर्म चंद पुत्र रूप दास निवासी चरानाग, डाकघर रामान, जिला कुल्लू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(B) के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2 वर्ष 6 माह का कठोर कारावास तथा 30...

कुल्लू: एनडीपीएस एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश–एक कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने आरोपी धर्म चंद पुत्र रूप दास निवासी चरानाग, डाकघर रामान, जिला कुल्लू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(B) के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2 वर्ष 6 माह का कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला अभियोजन अधिकारी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 8 मई 2018 को सायं लगभग 7 बजे पुलिस चौकी पतलीकूहल की टीम गश्त के दौरान सोमवन पुल के समीप हरिपुर मार्ग पर मौजूद थी। इस दौरान आरोपी को 290 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया, जिसे वह कैरी बैग में ले जा रहा था। इस संबंध में पुलिस थाना मनाली में मामला दर्ज हुआ था। जांच के उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।

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