Shimla: पोल्ट्री फार्म को आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर दूर बनाने की अनुमति दी जाए : हाईकोर्ट

Edited By Kuldeep, Updated: 29 Dec, 2025 09:44 PM

shimla poultry farm residential area 500 meters away

प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि किसी भी आकार के पोल्ट्री फार्म को आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर दूर बनाने की अनुमति दी जाए, ताकि ऐसे पोल्ट्री फार्मों के कारण बदबू या किसी भी तरह का कोई खतरा न हो।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि किसी भी आकार के पोल्ट्री फार्म को आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर दूर बनाने की अनुमति दी जाए, ताकि ऐसे पोल्ट्री फार्मों के कारण बदबू या किसी भी तरह का कोई खतरा न हो। कोर्ट ने सरकार की नीति का अवलोकन करने के पश्चात कहा कि स्थान मानदंड को उपरोक्त आदेश के अनुसार पढ़ा जाए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने चमन लाल निवासी पथियार छठ तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा की याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश जारी किए।

इसके अलावा कोर्ट का यह भी मानना है कि जहां तक पोल्ट्री फार्म के स्थान मानदंड का सवाल है, इसे पक्षियों की संख्या से स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, जिन्हें रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से एक पोल्ट्री फार्म में पाला जा सकता है, क्योंकि तार्किक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि जहां 5000 पक्षियों वाला पोल्ट्री फार्म आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर दूर होना चाहिए, वहीं 4998 या 4999 पक्षियों वाला पोल्ट्री फार्म आवासीय क्षेत्र के बीच में हो सकता है।

कोर्ट ने आदेश दिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि निजी प्रतिवादी सतपाल सिंह निवासी गांव पथियार (छठ), पोस्ट ऑफिस बेही पथियार तहसील जवाली जिला कांगड़ा तुरंत अपना पोल्ट्री फार्म बंद कर दे और यदि वह पोल्ट्री फार्म चलाना चाहता है, तो वह कानून के अनुसार आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर दूर एक पोल्ट्री फार्म स्थापित करके ऐसा कर सकता है। वर्तमान पक्षियों को किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए उसे 30 दिन का समय दिया गया है।

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