Edited By Kuldeep, Updated: 30 Dec, 2025 09:08 PM

प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला के महापौर के कार्यकाल को 5 वर्ष करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 6 जनवरी के लिए टल गई है।
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला के महापौर के कार्यकाल को 5 वर्ष करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 6 जनवरी के लिए टल गई है। सरकार की ओर से बताया गया कि मेयर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर लाया गया अध्यादेश विधानसभा के समक्ष रखा गया था और इसे विधानसभा से पारित कर दिया गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि मौजूदा परिस्थिति में अब यह रिट याचिका मान्य नहीं रह गई है। इस पर याचिकाकर्त्ता अंजली सोनी वर्मा की ओर से बताया गया कि अभी विधानसभा से पारित संशोधन को अभी तक माननीय राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है अंतः स्थिति बदली नहीं है।
इसी मामले में पार्षद आशा शर्मा, कमलेश मेहता और सरोज ठाकुर ने याचिकाकर्त्ता के रूप में वादी बनाने का आवेदन किया था जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। अधिवक्ता अंजली सोनी वर्मा ने सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए राज्य सरकार के शहरी विभाग सहित राज्य निर्वाचन आयोग व महापौर सुरेंद्र चौहान को प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्त्ता का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने एक व्यक्ति विशेष को गैर कानूनी लाभ पहुंचाने के इरादे से महापौर के कार्यकाल को 5 वर्ष करने का अध्यादेश लाया।