Edited By Kuldeep, Updated: 01 Jul, 2025 09:38 PM

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में कार्यरत अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करते हुए अब इसे 425 रुपए प्रतिदिन अथवा 12,750 प्रतिमाह निर्धारित किया है।
शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में कार्यरत अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करते हुए अब इसे 425 रुपए प्रतिदिन अथवा 12,750 प्रतिमाह निर्धारित किया है। यह दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह दर सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होगी, चाहे वह महिला हों या पुरुष, वयस्क हों या किशोर। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों को इसमें 25 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ौतरी का लाभ मिलेगा।