Edited By Kuldeep, Updated: 23 May, 2025 10:07 PM

हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमाबंदी का नया प्रारूप (फॉर्मेट) लागू कर दिया है। इसको लेकर जारी अधिसूचना को शुक्रवार को राजपत्र में प्रकाशित किया है।
शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमाबंदी का नया प्रारूप (फॉर्मेट) लागू कर दिया है। इसको लेकर जारी अधिसूचना को शुक्रवार को राजपत्र में प्रकाशित किया है। सरकार ने राजस्व सुधार की प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकाॅर्ड को मैंटेन करने के लिए भूमि की जमाबंदी के प्रारूप में संशोधन किया है। इसके तहत अब जमाबंदी में ऊर्दू के स्थान पर हिन्दी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऊर्दू के शब्दों को आम लोग समझ नहीं पाते थे।
लेकिन अब इसमें आसान भाषा का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही जमाबंदी में अब हर खसरा नंबर की यूनिक आईडी होगी। साथ ही इसमें पुराने व नए खसरा नंबर अंकित किए जाएंगे। जमाबंदी के प्रारूप को लेकर राजस्व विभाग ने लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगे थे। आपत्तियों व सुझावों का अध्ययन करने के उपरांत सरकार ने नया प्रारूप को लागू कर दिया है। अब लोगों को जमाबंदी इस नए प्रारूप में ही मिलेगी।