अवैध खनन से जुड़े मामले में सचिव उद्योग को नोटिस

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Nov, 2022 10:41 PM

shimla illegal mining secretary notice

प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में सचिव उद्योग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। इसके अलावा कोर्ट ने निदेशक उद्योग, प्रदेश भूवैज्ञानिक, उपायुक्त हमीरपुर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कैलाश स्टोन क्रशर से भी जवाब तलब किया है।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में सचिव उद्योग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। इसके अलावा कोर्ट ने निदेशक उद्योग, प्रदेश भूवैज्ञानिक, उपायुक्त हमीरपुर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कैलाश स्टोन क्रशर से भी जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश अमजद ए. सैय्यद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 7 दिसम्बर को निर्धारित की है।

हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत पहालू की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने ये आदेश पारित किए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी कैलाश स्टोन क्रशर को राज्य सरकार ने खनन के लिए कुछ क्षेत्र लीज पर दिया है। 21 फरवरी, 2022 को उसकी लीज का नवीनीकरण किया गया। क्रशर की ओर से खनन की आड़ में कृषि योग्य भूमि को नष्ट किया जा रहा है। खनन के लिए चिन्हित स्थान की बजाय कृषि योग्य भूमि के निकट खनन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि प्रतिवादी कैलाश स्टोन क्रशर की लीज का नवीनीकरण रद्द किया जाए।

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