हिमाचल में ग्रीन एनर्जी को बेचने के लिए लेना होगा लाइसैंस

Edited By Kuldeep, Updated: 21 Dec, 2024 09:22 PM

shimla himachal green energy license

हिमाचल में ग्रीन एनर्जी को बेचने व बैंकिंग पर देने के लिए लाइसैंस लेना होगा। लाइसैंस लेने के बाद भी ग्रीन एनर्जी को बेचने और बैकिंग देने का काम हो सकेगा।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल में ग्रीन एनर्जी को बेचने व बैंकिंग पर देने के लिए लाइसैंस लेना होगा। लाइसैंस लेने के बाद भी ग्रीन एनर्जी को बेचने और बैकिंग देने का काम हो सकेगा। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली को बेचने व बैंकिंग पर देने के लिए उत्पादक कंपनी को अपने आप को पंजीकृत करवाने के लिए किन नियमों के तहत लाइसैंस लेना होगा।

इस संबंध में पूरे नियमों का खाका अधिसूचित कर दिया है। हिमाचल जल विद्युत के बाद सौर ऊर्जा से लेकर कूड़े से बनने वाली बिजली के उत्पादन की दिशा में काम किया जा रहा है। इस एनर्जी के बनने के बाद भविष्य में कैसे इसे बेचा व बैकिंग पर दिया जाना है। इस दिशा में काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में नियमों की अधिसूचना जारी की गई है।

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