Shimla: दुष्कर्म के आरोपी SDM ऊना की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 को

Edited By Kuldeep, Updated: 03 Oct, 2025 09:29 PM

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प्रदेश हाईकोर्ट में दुष्कर्म के आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 अक्तूबर को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता ने आरोपी से समझौता कर लिया है।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट में दुष्कर्म के आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 अक्तूबर को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता ने आरोपी से समझौता कर लिया है। इस तथ्य की सत्यता जांचने के लिए न्यायाधीश राकेश कैंथला ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई 6 अक्तूबर को निर्धारित करने के आदेश जारी किए। इस मामले में आरोपी को कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में ही आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए थे।

कोर्ट ने याचिका में दिए तथ्यों के आधार पर कहा था कि प्राथमिकी में लगाए आरोपों से पता चलता है कि याचिकाकर्त्ता ने 10.8.2025 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता रोई और याचिकाकर्त्ता ने उससे शादी का वायदा किया। उसने पीड़िता को 20.8.2025 को विश्राम गृह में बुलाया, जहां उसने फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कोर्ट ने इन सभी आरोपों को देखते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया में पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया था जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने कहा था कि प्रार्थी को गिरफ्तारी से पहले अंतरिम जमानत देने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। उल्लेखनीय है कि एक युवती ने एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान पर गंभीर आरोप लगाए थे। युवती ने बताया था कि विश्व मोहन देव चौहान से उसकी बातचीत सोशल मीडिया के जरिये हुई थी। इस दौरान एसडीएम ने उसे अपने दफ्तर मिलने बुलाया था और बाद में कोर्ट चैम्बर में उसके साथ जबरन संबंध बनाए। बाद में 10 अगस्त को सरकारी रैस्ट हाऊस में भी उसे बुलाया और फिर दुष्कर्म किया।

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