हाईकोर्ट ने सलापड़ से तत्तापानी सड़क के निर्माण की धीमी गति पर कड़ा संज्ञान लिया

Edited By Kuldeep, Updated: 01 Apr, 2024 08:45 PM

shimla high court road construction strict cognizance

प्रदेश हाईकोर्ट ने सलापड़ से तत्तापानी सड़क के निर्माण की धीमी गति पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट से नाखुशी जाहिर करते हुए 10...

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने सलापड़ से तत्तापानी सड़क के निर्माण की धीमी गति पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट से नाखुशी जाहिर करते हुए 10 अप्रैल तक कार्य पूरा करने की टाइमलाइन बताने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सड़क के निर्माण कार्य को समय पर पूरा न करने के क्या कारण है। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग से पूछा है कि अभी तक उन ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है जो सड़क निर्माण की धीमी गति के लिए जिम्मेदार हैं।

कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी मुहैया करवाने के आदेश दिए। उल्लेखनीय है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि अभी यह सड़क सिंगल लेन है और इसे डबल लेन करने के लिए केंद्र सरकार से 219 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। कोर्ट को बताया गया था कि डबल लेन के लिए अतिरिक्त वन भूमि और निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना बाकी है। वन विभाग की मंजूरी के लिए मामला सक्षम अधिकारी को भेज दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को निर्धारित की है। कोर्ट को बताया गया था कि इस सड़क का निर्माण कार्य जून 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।

जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि तत्तापानी से 27 किलोमीटर और सलापड़ से 31 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। चार किलोमीटर सड़क को भारी बरसात के कारण पूरा नहीं किया जा सका है। कोर्ट मित्र ने बताया कि हाल ही हुई बरसात के कारण इस सड़क का तीन किलोमीटर हिस्सा बह चुका है। लेकिन विभाग की ओर से इसे ठीक करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

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