Edited By Kuldeep, Updated: 04 Apr, 2025 09:06 PM

प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में आऊटसोर्स भर्ती पर लगाई रोक को हटा दिया है। 15 अक्तूबर 2024 को हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी में आऊटसोर्स अथवा अनुबंध आधार पर नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी।
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में आऊटसोर्स भर्ती पर लगाई रोक को हटा दिया है। 15 अक्तूबर 2024 को हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी में आऊटसोर्स अथवा अनुबंध आधार पर नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि नई आऊटसोर्स भर्तियां अदालत में लंबित मामले के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेंगी। उल्लेखनीय है कि 15 अक्तूबर 2024 कोर्ट ने नई भर्तियों पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया था कि न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी पद पर प्रतिवादी-निगम द्वारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनुबंध के आधार पर या आऊटसोर्स के आधार पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
इसके बाद पर्यटन निगम ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर आऊटसोर्स पर भर्तियां करने की अनुमति मांगी थी। निगम ने मांग की थी कि मौजूदा कार्मिकों की अनुपस्थिति से उत्पन्न परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के कारण आऊटसोर्स स्टाफ को नियुक्त करने की अनुमति दी जाए। आवेदन में कहा गया था कि दिनांक 15.10.2024 के आदेश पारित होने से पहले, कुछ व्यक्ति, जो पहले से ही अनुबंध के आधार पर काम कर रहे थे, अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं और आवेदक/प्रतिवादी को आगामी पर्यटन सीजन के कारण कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसलिए आऊटसोर्स आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने निगम की मांग को स्वीकारते हुए सशर्त यह भर्तियां करने की इजाजत प्रदान कर दी।