Himachal: हाईकोर्ट ने हड़ताल के कारण निलंबित किए JBT अध्यापकों को राहत

Edited By Kuldeep, Updated: 02 Jun, 2025 10:09 PM

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हाईकोर्ट ने हड़ताल के कारण निलंबित किए जेबीटी अध्यापकों को बड़ी राहत देते हुए उनके हैडक्वार्टर उन्हीं स्थानों पर रखने के आदेश जारी किए, जहां वे निलंबन के समय तैनात थे।

शिमला (मनोहर): हाईकोर्ट ने हड़ताल के कारण निलंबित किए जेबीटी अध्यापकों को बड़ी राहत देते हुए उनके हैडक्वार्टर उन्हीं स्थानों पर रखने के आदेश जारी किए, जहां वे निलंबन के समय तैनात थे। न्यायाधीश संदीप शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए आए मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्त्ताओं की निलंबन के खिलाफ दर्ज अपील को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि शिक्षा सचिव ने शिक्षा निदेशक को इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा गया है।

कोर्ट ने इस पर कहा कि इस मामले में सरकार के रवैये से नहीं लगता कि मामले को आपसी समझौता कर सुलझा लिया जाएगा, इसलिए कोर्ट ने सरकार को याचिका का जवाब दायर करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने निलंबित अध्यापकों के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि निलंबन की अवधि के दौरान, याचिकाकर्त्ताओं का मुख्यालय उनकी अंतिम तैनाती का स्थान होगा।

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