चैक बाऊंस के 2 मामलों में दोषी को 6.50 लाख रुपए जुर्माना व कारावास की सजा

Edited By Vijay, Updated: 08 Apr, 2021 09:18 PM

sentenced to convicted in 2 cases of cheque bounce

चैक बाऊंस के 2 मामलों में अदालत ने आरोपी को 6 लाख 50 हजार रुपए जुर्माना और 10-10 माह के कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 डाॅ. पुष्पलता के न्यायालय ने मंडी शहर के प्रसिद्ध करियाना थोक कारोबारी प्यारा...

मंडी (ब्यूरो): चैक बाऊंस के 2 मामलों में अदालत ने आरोपी को 6 लाख 50 हजार रुपए जुर्माना और 10-10 माह के कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 डाॅ. पुष्पलता के न्यायालय ने मंडी शहर के प्रसिद्ध करियाना थोक कारोबारी प्यारा सिंह की 2 शिकायतों पर फैसला सुनाते हुए उक्त आदेश पारित किए हैं। अधिवक्ता सतीश कौशल के माध्यम से अदालत में दायर शिकायतों के अनुसार सरकाघाट निवासी आरोपी मुंशी राम अक्सर शिकायतकर्ता से करियाना का सामान ले जाता था। उसने 2013 में करीब 6 लाख रुपए का करियाना उधार लिया था, जिसके भुगतान के लिए उसने 3,50,000 और 2,50,000 रुपए के 2 चैक शिकायतकर्ता को दिए थे।

शिकायतकर्ता ने जब ये चैक भुगतान के लिए लगाए तो आरोपी मुंशी राम के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाऊंस हो गए, जिसके चलते शिकायतकर्ता ने आरोपी को अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी करके राशि का भुगतान करने को कहा था लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने राशि अदा न की, जिस पर शिकायतकर्ता ने अदालत में नैगोशिएबल इन्स्ट्रूमैंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाए थे। अदालत ने आरोपी पर चैक बाऊंस के अभियोग साबित होने पर उसे उक्त जुर्माना तथा कारावास की सजा का फैसला सुनाया है।

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