Edited By Swati Sharma, Updated: 17 Feb, 2026 11:18 AM

Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल द्वारा जताई गई आपत्तियों के बावजूद रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक को बिना किसी बदलाव के फिर से पारित कर दिया।
Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल द्वारा जताई गई आपत्तियों के बावजूद रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक को बिना किसी बदलाव के फिर से पारित कर दिया।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक पारित किया गया था और अब राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार था। हालांकि, राज्यपाल ने कुछ आपत्तियों के साथ विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था, लेकिन सदन ने विधेयक को बिना किसी बदलाव के फिर से पारित कर दिया।
विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक भी पारित किया, जिसमें महापौरों और उप महापौरों का कार्यकाल ढाई वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटाया था लेकिन विधानसभा ने इसे इसके मूल रूप में फिर से पारित कर दिया।