Mandi: चैक बाऊंस मामले में दोषी की अपील खारिज, भुगतनी हाेगी जेल और भरना पड़ेगा ₹10.50 लाख का जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 21 Jan, 2026 06:53 PM

sentence and fine on accused in cheque bounce case upheld

मंडी की एक सत्र अदालत ने चैक बाऊंस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा दोषी को दी गई सजा को बरकरार रखा है। सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्त्ता बुद्धि सिंह की याचिका को खारिज करते हुए उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

मंडी (रजनीश): मंडी की एक सत्र अदालत ने चैक बाऊंस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा दोषी को दी गई सजा को बरकरार रखा है। सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्त्ता बुद्धि सिंह की याचिका को खारिज करते हुए उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्त्ता चेत राम निवासी गांव गढ़ीमाण के अनुसार उन्होंने अप्रैल, 2019 में अपने परिचित और रिश्तेदार बुद्धि सिंह निवासी गांव लोहारा को उसकी घरेलू जरूरतों के लिए 9,00,000 उधार दिए थे। बुद्धि सिंह ने इसे 5 महीने में लौटाने का वायदा किया था। तय समय बीत जाने पर जब चेत राम ने पैसे मांगे तो बुद्धि सिंह ने पंजाब नैशनल बैंक स्यांज शाखा का 9 लाख रुपए का एक चैक जारी किया।

20 जनवरी, 2020 को जब चेत राम ने यह चैक बैंक में लगाया, तो यह खाते में पर्याप्त राशि न होना के कारण बाऊंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद बुद्धि सिंह ने पैसे नहीं चुकाए, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। मई, 2025 में न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चच्योट गोहर ने बुद्धि सिंह को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने एक साल के साधारण कारावास की सजा तथा 10,50,000 रुपए का मुआवजा शिकायतकर्त्ता को देने का आदेश दिया था। बुद्धि सिंह ने इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। उसके वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्त्ता ने जिरह के दौरान केवल 6.30 लाख रुपए देने की बात स्वीकार की थी, इसलिए 9 लाख रुपए के चैक का आधार गलत है। अदालत ने बुद्धि सिंह की अपील को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया।

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