Edited By Vijay, Updated: 29 Nov, 2022 08:10 PM

नाबालिग लड़की से दुराचार करने के मामले में शिमला की विशेष जज की अदालत ने दोषी अजय कुमार को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
शिमला (मनोहर): नाबालिग लड़की से दुराचार करने के मामले में शिमला की विशेष जज की अदालत ने दोषी अजय कुमार को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पोक्सो शिमला ने मामले से जुड़े तथ्यों, रिकॉर्ड व साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि दोषी के खिलाफ दोष पूरी तरह से साबित होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे तथ्यों के अनुसार दोषी जो पीड़िता का रिश्ते में फूफा लगता है, उसने फरवरी-मार्च 2019 को पीड़िता से दुराचार किया। इसके पश्चात भी उसने पीड़िता से कई बार दुराचार किया। पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर वह इस बारे किसी को बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़िता के गर्भवती होने के पश्चात पैदा हुए बच्चे को भी दोषी ने शौचालय में गिरवा दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से दोषी के खिलाफ अभियोग साबित करने के लिए 29 गवाह अदालत के समक्ष पेश किए गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रताप सिंह ठाकुर ने मामले से जुड़े रिकाॅर्ड व साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि दोषी के खिलाफ दोष पूरी तरह से साबित होता है।
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