नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Edited By Vijay, Updated: 06 Jan, 2023 07:15 PM

rigorous imprisonment to accused of raping minor girl

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 24 जुलाई, 2018 को पीड़िता के...

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 24 जुलाई, 2018 को पीड़िता के पिता ने थाना सदर में बयान कलमबद्ध करवाया था कि वह अपनी पत्नी और 15 वर्षीय बेटी के साथ अपने ससुर के क्वार्टर गए थे। जहां से वह और उसकी पत्नी तथा सास-ससुर अपने-अपने काम पर चले गए और जब शाम को वापस लौटे तो बेटी क्वार्टर में नहीं थी। इसके बाद उसने थाना सदर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस थाना सदर ने दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। छानबीन के दौरान 26 अगस्त, 2018 को पीड़िता को सुंदरवनी थाना से बरामद किया गया और तफ्तीश के दौरान पीड़िता ने बयान में बताया कि अभियुक्त उसे अपने साथ सुंदरवनी ले गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। 

छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी ने मामले का चालान अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी चानन सिंह द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 50000 रुपए जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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