Edited By Vijay, Updated: 25 Nov, 2022 07:54 PM

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 9 जुलाई, 2018 को पीड़िता की मां ने अपने पति के साथ पुलिस थाना औट...
मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 9 जुलाई, 2018 को पीड़िता की मां ने अपने पति के साथ पुलिस थाना औट में शिकायत दर्ज करवाई कि 7 जुलाई, 2018 को उसका एक रिश्तेदार उनके घर आया था और वह थोड़ी देर बाद अपने घर के लिए निकल गया। उसी दौरान उनकी 7 वर्ष की बच्ची भी खेलने के लिए घर से निकल गई जोकि काफी देर तक जब घर नहीं आई तो वे उसे ढूंढने निकले। काफी देर के बाद उन्हें बच्ची एक स्कूल के पास अचेत अवस्था में मिली। जब बच्ची को सुबह होश आया तो उसने बताया कि जो रिश्तेदार पिछले दिन उनके घर आया था वह उसको गोद में उठाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। शिकायत के आधार पर दोषी के खिलाफ थाना औट में मामला दर्ज हुआ और छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना औट द्वारा चालान को अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 27 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक चानन सिंह द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ए,बी) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 20000 रुपए जुर्माने की सजा, धारा 363 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 2000 रुपए जुर्माने की सजा, धारा 366 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 2000 रुपए जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 2 से 6 माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई।
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