दादा की हत्या के आरोपी पोते को 5 वर्ष का कठोर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Apr, 2023 05:28 PM

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने दादा की हत्या के आरोपी पोते को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी त्याग राज (34) पुत्र सोहन लाल निवासी गांव कटेली डा. देवरी तहसील आनी जिला कु ल्लू का निवासी है।

रामपुर बुशहर (नोगल): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने दादा की हत्या के आरोपी पोते को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी त्याग राज (34) पुत्र सोहन लाल निवासी गांव कटेली डा. देवरी तहसील आनी जिला कु ल्लू का निवासी है। आरोपी के खिलाफ दादा की हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर उसे 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी गई है। इस फैसले की जानकारी जिला उप-न्यायवादी कमल चंदेल ने दी है। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल 2020 को मृतक ने आरोपी व अन्य दो व्यक्तियों को शौचालय बनाने के काम पर लगाया था तो काम खत्म होने के बाद दोनों व्यक्ति अपने घर चले गए। आरोपी अपने दादा के पास ही रुक गया। आरोपी का दादा लंबे समय से अकेले रहता था। उन्होंने कहा कि मृतक ने आरोपी को पहले ही अपनी सम्पत्ति में हिस्सा देने से मना किया था। मृतक का कहना था कि उसका पोता त्याग राज उसकी देखभाल नहीं करता है।

इसी बात को लेकर आरोपी ने गुस्से में आकर उसे मारना शुरू किया और उसका सिर लकड़ी के फ र्श पर पटका और मारपीट करने के बाद वहां से अपने घर चला गया। मृतक को सुबह उसके पड़ोसी ने घायल अवस्था में पाया, जिसकी जानकारी उसके बेटे को दी, जो मौके पर पहुंचा तो देखा कि व्यक्ति घायल अवस्था में खून से लथपथ पड़ा था। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा था, इस दौरान रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी के खिलाफ  आई.पी.एस. की धारा 302 के तहत थाना आनी में मुकद्दमा दर्ज किया गया। पुलिस ने अदालत में 15 गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी ने व्यक्ति की बेरहमी से मारपीट की। इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सरकार की तरफ  से मुकद्दमे की पैरवी जिला उप-न्यायवादी कमल चंदेल व के. एस. जरियाल ने की।

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