Edited By Jyoti M, Updated: 17 Nov, 2025 04:59 PM

प्रदेश सरकार ने नगर निगम ऊना के विस्तार को लेकर अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में पटवार वृत्त भड़ोलियां कला, महाल टब्बा तथा ग्राम पंचायत टब्बा के आंशिक क्षेत्र को नगर निगम सीमा में...
ऊना। प्रदेश सरकार ने नगर निगम ऊना के विस्तार को लेकर अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में पटवार वृत्त भड़ोलियां कला, महाल टब्बा तथा ग्राम पंचायत टब्बा के आंशिक क्षेत्र को नगर निगम सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह जानकारी नगर निगम ऊना के आयुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने दी।
महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि प्रस्तावित क्षेत्र का कुल रकबा 0-40-18 हेक्टेयर है, जिसमें कुल 30 खसरा नंबर शामिल हैं। इनमें खसरा नंबर 2597/80 से 2607/80, 2608/81 से 2616/81 तथा 2617/82 से 2626/82 तक के हिस्से शामिल हैं।
दो सप्ताह में दर्ज करवा सकेंगे आपत्तियां
आयुक्त ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रस्तावित सम्मिलन से प्रभावित होता है और उसके पास कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वह ई-गजट में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो सप्ताह के भीतर अपनी लिखित आपत्ति उपायुक्त ऊना के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) को भेज सकता है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों पर ही राज्य सरकार विचार करेगी। इसके बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति या आक्षेप पर विचार नहीं किया जाएगा।