प्रॉपर्टी टैक्स-किरायों का भुगतान न करने वालों पर गिरेगी गाज

Edited By kirti, Updated: 07 Aug, 2018 09:34 AM

property tax hikes fall on those who do not pay taxes

राजधानी में पानी, प्रॉपर्टी टैक्स सहित निगम की दुकानों के किराए का भुगतान नहीं करने वाले डिफाल्टरों के अब नगर निगम बिजली व पानी के कनैक्शन काटने जा रहा है। प्रशासन ने डिफाल्टरों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन...

 

शिमला : राजधानी में पानी, प्रॉपर्टी टैक्स सहित निगम की दुकानों के किराए का भुगतान नहीं करने वाले डिफाल्टरों के अब नगर निगम बिजली व पानी के कनैक्शन काटने जा रहा है। प्रशासन ने डिफाल्टरों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि डिफाल्टर निर्धारित समय के भीतर निगम की संपत्तियों का किराया, लंबित पड़े पानी के बिल व प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे तो निगम डिफाल्टरों के बिजली-पानी के कनैक्शन काट देगा।

नगर निगम आयुक्त पंकज राय ने संबंधित विभागों को आदेश दिए हैं कि आगामी 15 दिनों के भीतर पानी, टैक्स व दुकानों के किराए, लीज मनी की रिकवरी उपभोक्ताओं से की जाए और इसके लिए 15 दिनों का नोटिस जारी करें, साथ ही तय समय के भीतर जो उपभोक्ता बिल का भुगतान नहीं करता है तो उनके बिजली-पानी के कनैक्शन तुरंत काट दिए जाएं। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए लंबित पड़ी लेनदारियों की वसूली की जाएगी, ताकि निगम की आॢथकी को मजबूत किया जा सके। इसके लिए सभी विभागों को रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। एम.सी. को प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के बिलों व निगम की दुकानों, स्टाल व लीज मनी से करीब 15 करोड़ रुपए की वसूली होनी है। वहीं निगम प्रशासन ने राजस्व वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 
 

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