Edited By Vijay, Updated: 26 Jul, 2022 10:54 PM

राज्य कर व आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु की टीम ने सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी अश्वनी कश्यप के नेतृत्व में ई-वे बिल न भरने पर 2.64 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। यह जुर्माना राजस्थान से एक ट्रक में स्क्रैप लेकर आए व्यापारी से वसूला...
परवाणु (विकास): राज्य कर व आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु की टीम ने सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी अश्वनी कश्यप के नेतृत्व में ई-वे बिल न भरने पर 2.64 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। यह जुर्माना राजस्थान से एक ट्रक में स्क्रैप लेकर आए व्यापारी से वसूला गया है। यह ट्रक बिना दस्तावेजों के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में स्क्रैप की डिलीवरी देने पहुंचा था। जानकारी अनुसार राज्य कर व आबकारी अधिकारी मनोज सचदेवा व ध्यान सिंह व पुलिस विभाग के राजेश मिन्हास ने उक्त ट्रक को हिमाचल की सीमा में प्रवेश करते ही मोबाइल ई-वे बिल एप के जरिए ट्रैक किया व उसे रोकने के बाद टीम ने ड्राइवर को ट्रक में लदे माल के दस्तावेज दिखाने को कहा। ड्राइवर कोई भी दस्तावेज पेश न कर सका।
विभागीय अधिकारियों ने उक्त ट्रक को कांटे पर ले जाकर इसका वजन करवाने के बाद स्क्रैप का मूल्यांकन करने के बाद व्यापारी को जीएसटी अधिनियम के तहत 2.64 लाख रुपए जुर्माना लगाया। एक अन्य मामले में एक फर्नीचर वाले को पंचकूला का सामान हिमाचल में देने की एवज में जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि को व्यापारी द्वारा मौके पर ऑनलाइन जमा करवाने के पश्चात जीएसटी अधिनियम के तहत छोड़ा गया। इस मामले की पुष्टि राज्य कर व आबकारी विभाग दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु के संयुक्त आयुक्त गणेश दत्त ठाकुर ने की है।
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