Edited By Jyoti M, Updated: 22 Sep, 2024 03:33 PM
प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले को पलटते हुए अब ग्रामीण इलाकों में भी पानी के बिल की वसूली करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र में इस बदलाव की घोषणा की।
हिमाचल डेस्क। प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले को पलटते हुए अब ग्रामीण इलाकों में भी पानी के बिल की वसूली करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र में इस बदलाव की घोषणा की। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुफ्त पानी देने की योजना को बंद करते हुए जल शक्ति विभाग ने शनिवार को नए दरें जारी की हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होंगी।
इस फैसले से ग्रामीण निवासियों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन सरकार का तर्क है कि यह कदम जल संसाधनों के प्रबंधन और विकास के लिए आवश्यक है। अब सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपयोगिता को लेकर एक नई सोच के तहत लोगों को जिम्मेदारी समझाई जाएगी। आगामी दिनों में इस निर्णय का प्रभाव देखने को मिलेगा, और यह देखना दिलचस्प होगा कि ग्रामीण लोग इस परिवर्तन को किस प्रकार अपनाते हैं।
पहली अक्तूबर से नई दरें लागू होंगी। हर महीने प्रति कनेक्शन 100 रुपये बिल आएगा। इन क्षेत्रों में पानी के मीटर नहीं लगेंगे। शहरी क्षेत्र में 0 से 20 किलो लीटर पर 19.30 रुपये पर किलो लीटर के हिसाब से बिल आएगा। 20 से 30 किलो लीटर पर 33.28 रुपये प्रति किलो लीटर, 30 किलो लीटर से ज्यादा इस्तेमाल पर 59.90 रुपये बिल आएगा। शहरी उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 110 रुपये मेंटेनेंस चार्ज लगेगा।
गैर घरेलू और गैर व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 153.07 रुपये प्रति किलो लीटर दर तय की है। 1,000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज होगा। मीटर खराब की स्थिति में 7,072.45 रुपये प्रतिमाह बिल आएगा। शहरी व ग्रामीण निकायों में आउटसोर्स एजेंसी को बिलों की 50 से 100% तक वसूली के लिए 5 से 15% तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। विधवा बेसहारा महिलाओं, अनाथ, दिव्यांगों को बिल नहीं आएगा। 50,000 रुपये सालाना आय वालों को मासिक बिल पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
विधवा, बेसहारा महिलाओं अनाथ और दिव्यांगों को नहीं देना होगा बिल
सरकार ने होम स्टे सहित सरकारी संस्थाओं, अस्पतालों, स्कूलों, धर्मशाला, ढाबा, दुकानों, वाशिंग सेंटर, निजी स्कूलों, निजी अस्पतालों, रेस्टोरेंट और सामान्य होटलों के लिए भी पानी की नई दरें तय कर दी हैं। 20 किलोलीटर तक 19.30 रुपये प्रति किलोलीटर, 21 से 30 किलोलीटर तक 33.28 रुपये और 31 से 50 तक 59.90 रुपये, 51 से 100 तक 106.30 रुपये, 100 किलोलीटर से अधिक पर 150 रुपये प्रति किलोलीटर और 110 रुपये प्रतिमाह मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाएगा। इन श्रेणियों में अगर बीते तीन माह के दौरान किसी उपभोक्ता का मीटर चालू स्थिति में नहीं पाया गया तो उनसे 444.07 रुपये प्रति माह फिक्स शुल्क वसूला जाएगा।
थ्री स्टार होटलों के लिए दरें
30 किलो लीटर तक 106.30 रुपये प्रति किलो लीटर, 31 से 75 किलोलीटर तक 141.76 रुपये, 75 किलो लीटर से अधिक खपत पर 194.85 रुपये बिल आएगा। 220 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस चार्ज लिए जाएंगे। मीटर खराब पाए जाने की स्थिति में 7,779. 70 प्रतिमाह बिल लिया जाएगा।
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में किलो लीटर के हिसाब से आएंगे बिल
नया कनेक्शन 200 से 2,500 में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू और सरकारी पानी के कनेक्शन के लिए 200 रुपये दाम तय किया है। व्यावसायिक कनेक्शन 500 में मिलेगा। गैर घरेलू और गैर व्यावसायिक कनेक्शन 2,500 में लेना होगा। शहरी क्षेत्रों में घरेलू और सरकारी पानी के कनेक्शन के लिए 1,000 रुपये दाम तय किया है।
व्यावसायिक कनेक्शन 1,500 में मिलेगा, गैर घरेलू और गैर व्यावसायिक कनेक्शन 2,500 में लेना होगा। घरेलू सीवरेज कनेक्शन के लिए 500, व्यवसाय के लिए 1,000, गैर घरेलू और गैर व्यावसायिक के लिए 2,500 रुपये तय हैं।