Edited By Vijay, Updated: 02 Jun, 2024 06:45 PM
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मनाली नगर परिषद को करीब 4.60 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। शालीन ग्राम पंचायत के रांगड़ी क्षेत्र में अवैध ठोस कचरा डंपिंग के मामले में यह सख्त आदेश जारी हुए हैं।
कुल्लू (शम्भू प्रकाश): नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मनाली नगर परिषद को करीब 4.60 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। शालीन ग्राम पंचायत के रांगड़ी क्षेत्र में अवैध ठोस कचरा डंपिंग के मामले में यह सख्त आदेश जारी हुए हैं। एनजीटी ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के उल्लंघन पर यह आदेश पारित किए हैं। नगर परिषद मनाली को 4.60 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा। यह राशि 3 महीने के भीतर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करनी होगी।
एनजीटी ने इस मामले में जिला मैजिस्ट्रेट कुल्लू, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मनाली और प्रधान सचिव, शहरी विकास, शिमला के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई भारत सरकार या एचपीएसपीसीबी द्वारा अधिकृत किसी भी प्राधिकारी द्वारा 2 महीने के भीतर की जानी है। इसके बाद अनुपालन रिपोर्ट अगले महीने के भीतर ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्रवाई सही तरीके से हो रही है। रांगड़ी में कचरे के अंबार लगे हैं और इससे पर्यावरण व ब्यास नदी दूषित हो रही है। इसी के चलते यह यह गाज गिरी है। एनजीटी के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय क्षति को रोकना और उन क्षेत्रों में सुधार करना है जो अवैध कचरा डंपिंग के कारण प्रभावित हुए हैं।
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