सर्किट व रैस्ट हाऊस में ठहरने के लिए किराए की नई दरें लागू, जानिए कितने चुकाने होंगे दाम

Edited By Vijay, Updated: 30 Jun, 2023 07:20 PM

new rates applicable for stay in circuit and rest house

शिमला स्थित सर्किट हाऊस विल्ली पार्क व राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ को छोड़कर राज्य सरकार के शेष सर्किट हाऊस व रैस्ट हाऊस में ठहरने के लिए किराए की नई दरों को लागू किया गया है।

शिमला (कुलदीप): शिमला स्थित सर्किट हाऊस विल्ली पार्क व राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ को छोड़कर राज्य सरकार के शेष सर्किट हाऊस व रैस्ट हाऊस में ठहरने के लिए किराए की नई दरों को लागू किया गया है। इसके लिए हिमाचलियों को सर्किट हाऊस में ठहरने के लिए प्रतिदिन 600 रुपए और रैस्ट हाऊस के लिए 500 रुपए देने होंगे। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकार के मंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, सांसद, विधायक, निगम-बोर्ड के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को ठहरने के लिए इसी राशि का भुगतान करना होगा।

सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, पूर्व विधायक, निगम-बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष-उपाध्यक्ष से भी यही राशि ली जाएगी। इसी श्रेणी के परिवार के सदस्यों से भी यही राशि ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सेवाएं देने वाले केंद्रीय कर्मचारियों, दूसरे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखने वाले कर्मचारियों, बैंक व एलआईसी के कर्मचारियों को भी सरकारी ड्यूटी के दौरान ठहरने पर इस राशि का भुगतान करना होगा। 

राष्ट्रीय समाचार पत्रों के संपादक व प्रदेश सरकार की तरफ से प्रत्यापित पत्रकारों के लिए भी यही व्यवस्था रहेगी। मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा पंचायती राज संस्थाओं जैसे जिला परिषद, बीडीसी व ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को सरकारी ड्यूटी के दौरान यही राशि चुकानी होगी, साथ ही प्रदेश के अन्य लोगों को भी किराए की यही दरें चुकानी होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

गैर-हिमाचली को देने होंगे 1100 रुपए
गैर-हिमाचलियों के लिए प्रतिदिन सर्किट हाऊस व रैस्ट हाऊस में 1100 रुपए देने होंगे। नहाने एवं चेंज करने यानि शॉर्ट स्टे के लिए किसी भी व्यक्ति को सर्किट हाऊस एवं रैस्ट हाऊस का आधे किराए का भुगतान करना होगा। सर्किट हाऊस के लिए जिला स्तर पर जिलाधीश और रैस्ट हाऊस के लिए विभागीय स्तर पर देखरेख का जिम्मा होगा। 

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