हिमाचल : राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए 34716 मामले, 41.42 लाख रुपए कंपाऊंडिंग फीस वसूली

Edited By Vijay, Updated: 11 Mar, 2023 09:51 PM

national lok adalat

हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 15 हजार एसएमएस भेजने पर 4 हजार का निपटारा करते हुए जहां 41,42,900 रुपए कंपाऊंडिंग फीस वसूली गई, वहीं विभिन्न पीठों के समक्ष आए 83271 मामलों में से 34716 मामलों का निपटारा करते हुए 63,73,17,574...

शिमला (संतोष कुमार): हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 15 हजार एसएमएस भेजने पर 4 हजार का निपटारा करते हुए जहां 41,42,900 रुपए कंपाऊंडिंग फीस वसूली गई, वहीं विभिन्न पीठों के समक्ष आए 83271 मामलों में से 34716 मामलों का निपटारा करते हुए 63,73,17,574 रुपए की राशि दावेदारों से वसूल की गई। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष सबीना ने जिला मुख्यालय कुल्लू और उपमंडल विधिक सेवा समिति, मनाली में राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष होने वाली कार्यवाही का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण भी किया एवं हितधारकों/ प्रतिभागियों के साथ बातचीत की।

जानकारी के अनुसार प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए शनिवार को प्रदेशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ-साथ मोटर वाहन चालान मामलों के लिए एक विशेष ऑनलाइन लोक अदालत भी राष्ट्रीय लोक अदालत के समन्वय में हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के सहयोग से आयोजित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग पाॢटयों को एसएमएस संदेश भेजने और कंपाऊंङ्क्षडग शुल्क ऑनलाइन जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी उपयोग कर रहा है। विशेष रूप से ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मोटर वाहन चालान के मामले में ई-पे (ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान) के माध्यम से कंपाऊंङ्क्षडग शुल्क के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई थी।

विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं जिला सत्र एवं न्यायाधीश प्रेमपाल रांटा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में एसएमएस संदेश, जिंगल और आईईसी सामग्री के वितरण और स्थानीय निकायों के हितधारकों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पैरा लीगल वालंटियर्स, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर दिया गया। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों व आपराधिक समझौता योग्य मामलों आदि की पहचान करने के लिए भी प्रभावित किया गया। उन्होंने कहा कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई, 2023 को आयोजित की जाएगी। 

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