Edited By Vijay, Updated: 21 Sep, 2022 08:34 PM

सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को ट्राइबल का दर्जा देने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र व हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ए. सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने 4 सप्ताह में पूरी जानकारी तलब...
शिमला (ब्यूरो): सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को ट्राइबल का दर्जा देने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र व हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ए. सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने 4 सप्ताह में पूरी जानकारी तलब की है। सिरमौर जिले के ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने इस बाबत हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है।
समिति की तरफ से दायर याचिका पर जारी हुआ नोटिस
गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता अनिल मंगेट ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि समिति की तरफ से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इनमें गृह मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग सहित केंद्र के अन्य 10 विभागों और सिरमौर के उपायुक्त को नोटिस जारी किया गया है।
गिरिपार में हाटी नाम का कोई समुदाय नहीं
उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को लेकर इन विभागों ने गलत तथ्य पेश किए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि गिरिपार अधिकार संरक्षण समिति लगभग डेढ़ लाख लोगों ने गठित की है। समिति का मानना है कि हाटी को लेकर एथनोग्राफी की रिपोर्ट गलत है और गलत तथ्य पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गिरिपार की 154 पंचायतों के क्षेत्र को तथाकथित हाटी बनाने की कोशिश की गई है जोकि गलत है। उन्होंने दावा किया कि सिरमौर जिले के गिरिपार में हाटी नाम का कोई समुदाय नहीं है।
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