Sirmaur: मानकों पर खरे नहीं उतरे कई प्रोडक्ट, दोषी कंपनियों पर लगाया 4 लाख जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 23 Oct, 2024 11:05 AM

many products sub standard fine of rs 4 lakh imposed on guilty companies

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर एलआर वर्मा की अदालत ने जिला सिरमौर में लिए गए विभिन्न खाद्य सैंपलों के 28 मामलों (केस) का निपटारा करते हुए दोषी कंपनियों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

नाहन (आशु): अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर एलआर वर्मा की अदालत ने जिला सिरमौर में लिए गए विभिन्न खाद्य सैंपलों के 28 मामलों (केस) का निपटारा करते हुए दोषी कंपनियों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और  हरियाणा की कंपनियां शामिल हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने एफएसएसएआई के मानकों पर खरी न उतरने वाली विभिन्न खाद्य वस्तुओं के मामले में यह कार्रवाई अमल में लाई। जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिला सिरमौर के कई हिस्सों में पिछले कुछ समय में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के सैंपल लिए। मानकों पर खरा न उतरने के बाद उक्त प्रोडक्ट्स के मामले अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के समक्ष रखे गए। जुलाई से सितम्बर माह तक करीब 3 महीनों के इस अंतराल में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एलआर वर्मा की अदालत ने कुल 28 मामलों का निपटारा किया और दोषी कंपनियों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

इन कंपनियों को लगाया जुर्माना 
एफएसएसएआई के मानकों पर खरा न उतरने पर महाराष्ट्र की एक कंपनी पर 50000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस बीच टोमैटो प्यूरी की गुणवत्ता सही न पाए जाने के मामले में दिल्ली की एक कंपनी पर 30000 रुपए और सरसों के तेल के एक अन्य मामले में हरियाणा के नारायणगढ़ की एक कंपनी पर 35000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। इसके अलावा दूध, पनीर, देसी घी, मशरूम, चाय पत्ती, बेसन, सूजी व मस्टर्ड ऑयल इत्यादि खाद्य वस्तुओं के सैंपल भी एफएसएसएआई के मानकों पर खरे नहीं उतरे। लिहाजा संबंधित कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया गया। इसमें विभिन्न राज्यों की कंपनियां शामिल हैं। इन सभी पर जुर्माने की कुल राशि करीब 4 लाख रुपए बनती है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने यह कार्रवाई सैक्शन 51 और 52 के तहत दोषी पाए जाने पर उपरोक्त कंपनियों पर अमल में लाई। 

टैस्टिंग वैन से भी जांच, 16 सैम्पल लिए 
चूंकि फैस्टीवल सीजन चल रहा है। लिहाजा जिला सिरमौर में खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। खाद्य वस्तुओं विशेषकर मिठाइयों पर विशेष नजर रखी जा रही है। समय-समय पर विभाग सैंपलिंग कर रहा है। इसी के तहत गत सोमवार को भी एफएसओ प्रियंका कश्यप ने सैनवाला में रसगुल्ला, गुलाब जामुन व बर्फी 3 मिठाइयों के सैंपल लिए। इन तीनों सैंपलों को मिलाकर विभाग ने इस महीने में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के कुल 16 सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेेजे हैं। इसके अलावा जिला के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल फूड टैस्टिंग वैन से भी खाद्य वस्तुओं की जांच की जा रही है। 

फैस्टीवल सीजन को लेकर विभाग अलर्ट : एफएसओ 
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) प्रियंका कश्यप ने पुष्टि करते हुए बताया कि तीन महीनों में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अदालत ने 28 मामलों का निपटारा करते हुए संबंधित कंपनियों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसमें विभिन्न राज्यों की कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि फैस्टीवल सीजन को लेकर विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और समय-समय पर खाद्य वस्तुओं की सैंपलिंग की जा रही है। मोबाइल फूड टैस्टिंग वैन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विभाग लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। 
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