Sirmaur: डीसी सिरमौर की बड़ी कार्रवाई, अश्याड़ी पंचायत प्रधान सहित 5 वार्ड सदस्य किए सस्पैंड

Edited By Vijay, Updated: 07 Nov, 2024 12:43 PM

5 ward members including panchayat head suspended

जिला सिरमौर के विकास खंड शिलाई की ग्राम पंचायत अश्याड़ी के प्रधान सहित 5 वार्ड सदस्यों को सस्पैंड (निलंबित) कर दिया गया है। इन सभी पर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर निलंबन की गाज गिरी है।

नाहन (आशु): जिला सिरमौर के विकास खंड शिलाई की ग्राम पंचायत अश्याड़ी के प्रधान सहित 5 वार्ड सदस्यों को सस्पैंड (निलंबित) कर दिया गया है। इन सभी पर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर निलंबन की गाज गिरी है। प्रधान सहित सभी वार्ड सदस्यों पर वित्तीय अनियमितताएं बरतने के आरोप लगे हैं। इस सिलसिले में गांव के कुछ लोगों ने इसकी शिकायत डीसी सिरमौर को सौंपी दी थी। लिहाजा प्रारंभिक छानबीन का जिम्मा खंड विकास अधिकारी शिलाई को सौंपा गया है। जांच के बाद 6 सितम्बर 2024 को प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट प्रशासन को मिली। रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन करने के बाद ग्राम पंचायत अश्याड़ी में करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों में सरकारी धनराशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया, जिसमें सीधे तौर पर पंचायत प्रधान को प्रथम दृष्टया में दोषी पाया गया। 

पंचायत प्रधान सहित वार्ड सदस्यों पर मनरेगा मद के तहत निर्माणाधीन मोक्षधाम टिंबी, निर्माणाधीन सिंचाई कूहल घराट, सामूहिक रास्ता, लिंक रोड, एम्बुलैंस लिंक रोड, भू-संरक्षण कार्य, वायर क्रेट निर्माण और चैकडैम जैसे कई कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने के बाद जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर ने पंचायत प्रधान सहित सभी 5 वार्ड सदस्यों को अपने कर्त्तव्यों के निवर्हन अवचार का दोषी पाए जाने पर सस्पैंड कर दिया है। इससे पूर्व सभी निलंबित जनप्रतिनिधियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब भी मांगे गए थे, जिसका वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

उधर, जिला पंचायत अधिकारी अभिषेक मित्तल ने पुष्टि करते हुए बताया कि वित्तीय अनियमितताओं के चलते अश्याड़ी पंचायत प्रधान अनिल कुमार सहित पंचायत के वार्ड नंबर 1 की सदस्य सुषमा देवी, वार्ड 2 सदस्य प्रदीप सिंह, वार्ड नंबर 3 की सदस्य कमलेश देवी, वार्ड नंबर 4 की सदस्य चंद्रकला और वार्ड नंबर 5 के सदस्य खजान सिंह को सस्पैंड किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत के विकास कार्यों में 63,81,310 रुपए की अनियमितताएं पाई गई हैं। उन्होंने निलंबित जनप्रतिनिधियों को पंचायत की अचल-अचल संपत्ति को पंचायत सचिव को तुरंत सौंपने के भी आदेश दिए हैं।
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