Edited By Kuldeep, Updated: 26 Feb, 2026 05:38 PM

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सुंदरनगर ने निर्णय सुनाते हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों को 14.94 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मंडी (रजनीश): मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सुंदरनगर ने निर्णय सुनाते हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों को 14.94 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि यह दुर्घटना चालक की लापरवाही और तेज रफ्तारी के कारण हुई थी। मामले के अनुसार 20 फरवरी, 2020 की सुबह करीब 7.30 बजे सुंदरनगर के पुराने बस स्टैंड के पास कुमार होटल के समीप हादसा हुआ था। मृतक सुरेश कुमार जो पेशे से दर्जी और समाचार पत्र वितरक थे। सड़क पर जा रहे थे।
इसी दौरान मंडी की ओर से आ रहे एक चार पहिया वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सुरेश को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल सुंदरनगर फिर नेरचौक मैडीकल कालेज और अंततः पी.जी.आई. चंडीगढ़ रैफर किया गया। इलाज के दौरान वह कई महीनों तक संघर्ष करते रहे, लेकिन 3 जून, 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। न्यायाधिकरण के न्यायाधीश की अदालत में चली सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दलील दी कि मौत का सीधा संबंध दुर्घटना से नहीं है और मृतक का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था।
अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मृत्यु के समय देश में कोविड-19 के कारण लॉकडाऊन था, जिससे चिकित्सा साक्ष्य जुटाना कठिन था। वाहन मालिक और चालक ने स्वीकार किया कि सुरेश को दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थीं। रिकार्ड से साबित हुआ कि वाहन चालक हरीश कुमार लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। अदालत ने मृतक की संभावित आय और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए कुल 14,94,000 रुपए का मुआवजा निर्धारित किया है। इस राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा। मुआवजे की राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। राशि का बंटवारा मृतक के बच्चों, पिता और पत्नी के बीच किया जाएगा।