Edited By Vijay, Updated: 12 Sep, 2019 09:40 PM
अब वाहन के साथ आरसी, ड्राइविग लाइसैंस, बीमा समेत वाहन संबंधित अन्य जरूरी कागजात साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं। यदि आपकी जेब में वाहन के ये दस्तावेज नहीं हैं तो भी आपका चालान नहीं कटेगा। गाड़ी के सारे प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक रूप में ‘एम-परिवहन’ एप्प में...
शिमला: अब वाहन के साथ आरसी, ड्राइविग लाइसैंस, बीमा समेत वाहन संबंधित अन्य जरूरी कागजात साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं। यदि आपकी जेब में वाहन के ये दस्तावेज नहीं हैं तो भी आपका चालान नहीं कटेगा। गाड़ी के सारे प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक रूप में ‘एम-परिवहन’ एप्प में हर समय मौजूद रहेंगे। परिवहन व पुलिस द्वारा जांच के दौरान गाड़ी रोके जाने पर चालक चैकिंग दल को अपने मोबाइल में सुरक्षित सारा डाटा दिखा सकते हैं। इसे परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्य भी किया है। हालांकि इससे पहले डिजिटल लॉकर में यह डॉक्यूमैंट रखे जाते हैं, जिसमें आप ये डॉक्यूमैंट दिखा सकते थे लेकिन एम-परिवहन एप भी मान्य है। अक्सर जांच के दौरान पुलिस, यातायात और परिवहन अधिकारी इलैक्ट्रॉनिक डाटा को मानते नहीं थे। किसी न किसी बहाने वाहन चालक को रोककर परेशान किया जाता था लेकिन 31 जनवरी को हुए आदेशों में परिवहन मंत्रालय की ओर से चालकों के पास मौजूद इलैक्ट्रॉनिक डाटा मान्य कर दिया था।
चालान हुआ तो भी इलैक्ट्रॉनिक तरीके से जब्त होंगे कागजात
अगर जांच के दौरान चालान की आवश्यकता है तो भी प्रवर्तन अधिकारी वाहन के डॉक्यूमैंट्स को ई-चालान के जरिए ही इलैक्ट्रॉनिक तरीके से जब्त अथवा इंपाऊंड करेंगे। जब्त डॉक्यूमैंट्स की पूरी स्थिति सारथी अथवा वाहन के डाटाबेस में प्रदर्शित हो जाएगी। भौतिक रूप से कागजात जब्त कराना जरूरी नहीं होगा।
प्ले स्टोर से डाऊनलोड करें एप
प्रदेश के लाखों वाहन चालक अपने एंड्रायड मोबाइल फोन प्ले स्टोर से एम-परिहवन एप डाऊनडोल कर सकते हैं। एप डाऊनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी नंबर दर्ज करने के बाद आप एप में रजिस्ट्रड हो जाएंगे। इसके बाद आपको एक बार लाइसैंस व आरसी के ऑप्शन में जाकर अपना लाइसैंस व आरसी नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके लाइसैंस व आरसी की डिजिटल कॉपी फोन पर प्रदर्शित होगी। इसके बाद आपको लाइसैंस साथ रखने की जरूरत नहीं है। आप एप में से अपने लाइसैंस व आरसी को कभी भी दिखा सकते हैं।
क्या बोले परिवहन विभाग के निदेशक
परिवहन विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने कहा कि वाहन चालक अपने वाहन के डॉक्यूमैंट जैसे आरसी व लाइसैंस परिवहन विभाग की एम-परिवहन एप पर भी रख सकते हैं। परिवहन मंत्रालय ने जांच के दौरान इलैक्ट्रॉनिक डॉक्यूमैंट दिखाने पर मान्य किया है, ऐसे में वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी।