Edited By Kuldeep, Updated: 14 Aug, 2024 07:02 PM
गत दिवस धर्मशाला कोर्ट में एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम करने पर कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार यह व्यक्ति जमानत पर था तथा पिछले कल कोर्ट में फैसले की सुनवाई के लिए गया था।
कांगड़ा (कालड़ा): गत दिवस धर्मशाला कोर्ट में एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम करने पर कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार यह व्यक्ति जमानत पर था तथा पिछले कल कोर्ट में फैसले की सुनवाई के लिए गया था। जैसे ही आरोपी को सजा हुई वह घबरा गया। थाना प्रभारी धर्मशाला संजय कुमार ने बताया कि कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाने के बाद गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को सूचित किया।
तब तक उस व्यक्ति ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जब उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया। उसे रैफर करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कॉलेज टांडा भेजा गया जहां उपचार के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भारतीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम कराया है।