Edited By Kuldeep, Updated: 05 Aug, 2024 06:05 PM
जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत 20 अप्रैल 2024 को पुलिस थाना डमटाल के अधीन छन्नी में गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी जिसमें रूबी पत्नी अजय कुमार निवासी छन्नी तहसील इन्दौरा...
इंदौरा (अजीज): जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत 20 अप्रैल 2024 को पुलिस थाना डमटाल के अधीन छन्नी में गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी जिसमें रूबी पत्नी अजय कुमार निवासी छन्नी तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा के रिहायशी मकान से तलाशी के दौरान 26.18 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। उपरोक्त अभियोग की जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी रूबी को कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था तथा उसके कब्जे से कई बार हैरोइन बरामद हुई थी लेकिन कई बार गिरफ्तार होने के बावजूद भी उसने नशे का अवैध व्यापार जारी रखा तथा नशे के व्यापार की आदी बन चुकी थी जिस पर 8 मई 2024 को पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रत्न द्वारा एक प्रस्ताव गृह सचिव हिप्र सरकार एवं डिटैंशन अथॉरिटी को रूबी के विरुद्ध एनडीपीएस के अधीन दर्ज कई मामलों में उसकी संलिप्तता पाए जाने पर भेजा गया था जिस पर कार्रवाई करते हुए सचिव (गृह) हिमाचल सरकार एवं डिटेशन अथॉरिटी ने आरोपी रुबी के विरुद्ध पिट एनडीपीएस अधिनियम के तहत नजरबंद करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रदेश में पिट एनडीपीएस का तीसरा मामला
हिमाचल प्रदेश राज्य का पिट एनडीपीएस का यह तीसरा मामला है, जिसमें डिटैंशन अथॉरिटी द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध नजरबंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। यहां पर यह वर्णनीय है किसी महिला को निरुद्ध रखने के मामले में यह पहला मामला है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले के दोनों मामले भी पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रत्न द्वारा ही भेजे गए थे जिन पर डिटैंशन अथॉरिटी द्वारा आरोपियों को निरुद्ध रखने के आदेश जारी किए गए थे। भविष्य में भी नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध जिला पुलिस नूरपुर का यह अभियान जारी रहेगा।