Edited By Kuldeep, Updated: 18 Dec, 2024 09:06 PM
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जवाली की अदालत ने बुधवार को चैक बाऊंस के आरोपी को 6 माह की सजा व 7 लाख रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं।
नगरोटा सूरियां(नंदपुरी): न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ज्वाली की अदालत ने बुधवार को चैक बाऊंस के आरोपी को 6 माह की सजा व 7 लाख रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्त्ता के वकील भीखम सिंह पगडोत्रा ने बताया कि जवाली निवासी सतीश कुमार ने शिकायतकर्त्ता संजय कुमार से 6 लाख रुपए उधार लिए थे तथा लौटाने की एवज में आरोपी ने शिकायतकर्त्ता को चैक काट कर दिया लेकिन बैंक में लगाने पर चैक बाऊंस हो गया। बैंक अकाऊंट में पर्याप्त राशि ही नहीं थी। शिकायतकर्त्ता संजय कुमार ने इस एवज में अदालत ज्वाली में धारा 138 नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। शिकायतकर्त्ता के वकील भीखम सिंह पगडोत्रा की तरफ से दी गई दलीलों से सहमत होने पर अदालत ज्वाली ने आरोपी को 6 माह की सजा व 7 लाख रुपए शिकायतकर्त्ता को लौटाने के आदेश जारी किए हैं।