Edited By Swati Sharma, Updated: 15 Apr, 2026 06:01 PM

Himachal Panchayat Election : हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। आयोग द्वारा तय किए गए मानकों के...
Himachal Panchayat Election : हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। आयोग द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार, जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब अधिकतम 1 लाख रुपये ही खर्च कर पाएंगे। हालांकि, पंचायत प्रधान और बीडीसीसदस्यों के लिए खर्च की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
एक महीने के भीतर खर्च का ब्यौरा जमा करना अनिवार्य
जिला परिषद उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जिला परिषद उम्मीदवारों के लिए नियम सख्त रखे गए हैं। प्रत्येक प्रत्याशी को निर्धारित प्रारूप में अपने पूरे चुनावी खर्च का विवरण आयोग को जमा करवाना अनिवार्य होगा। बता दें कि राज्य सरकार ने पूर्व में निर्वाचन आयोग को सुझाव दिया था कि पंचायत प्रधान पद के लिए भी खर्च की सीमा तय की जानी चाहिए, जिसे आयोग ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया है।
500 रुपये जुर्माने का प्रावधान
इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर, बैनर और अन्य सामग्री लगाने को लेकर भी निर्देश दिए जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान यदि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी पाई जाती है, तो 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, चुनाव संपन्न होने के एक महीने के भीतर आयोग के पास खर्च का ब्यौरा जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित समय में खर्च का हिसाब नहीं देता है, तो नियमों के तहत उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
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