हिमाचल के सोलन व हमीरपुर में स्क्रैप होंगे 15 साल पुराने वाहन

Edited By Kuldeep, Updated: 07 Feb, 2025 10:32 PM

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हिमाचल में अब 15 साल पुराने सरकारी वाहन स्क्रैप होंगे। परिवहन विभाग ने दो जिलों सोलन व हमीरपुर में स्क्रैप सैंटरों को खोल दिया है। वहीं यह दोनों सैंटर क्रियाशील हो गए हैं।

शिमला (राजेश): हिमाचल में अब 15 साल पुराने सरकारी वाहन स्क्रैप होंगे। परिवहन विभाग ने दो जिलों सोलन व हमीरपुर में स्क्रैप सैंटरों को खोल दिया है। वहीं यह दोनों सैंटर क्रियाशील हो गए हैं। प्रदेश में फिलहाल प्राइवेट गाड़ियाें को स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन को स्क्रैप करवाना चाहता है तो वह अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवा सकता है। पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के लिए सड़कों पर पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़क पर से हटाने को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है।

इसके तहत हिमाचल में 15 साल पुराने डीजल और पैट्रोल के वाहनों की बोली लगाकर बाहरी राज्यों में स्क्रैपिंग के लिए भेजा रहा है। लेकिन अब पहली बार प्रदेश में ही वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग ने सोलन और हमीरपुर की दो कंपनियों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सैंटर शुरू करने के लिए सर्टीफिकेट जारी कर दिया है। बाहरी राज्य की तरह हिमाचल में भी उन्हें स्वेच्छा से 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर टोकन टैक्स में गैर-परिवहन वाहनों पर 25 फीसदी और परिवहन वाहनों पर 15 फीसदी एकमुश्त छूट मिलती रहेगी।

प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र खोले जाने की योजना है। लेकिन अभी पहले चरण में जिला सोलन के अमन साहनी प्लॉट नंबर 5 इंडस्ट्रियल एरिया बनालगी और हमीरपुर जिला के पूर्णिमा चौहान वीपीओ गौना करौर तहसील नादौन को सैंटर का सर्टीफिकेट जारी हुआ है। यह सैंटर सोलन जिला और हमीरपुर जिला में स्थापित किए गए हैं। जो अब क्रियाशील हो चुके हैं।

वाहन स्क्रैप करवाने पर वाहन मालिक को मिलेगा सीडीओ
परिवहन निदेशक ने बताया कि वाहन के स्क्रैप होने पर मालिक को स्क्रैप केंद्र की तरफ से सर्टीफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जारी होगा। इस तरह नया वाहन खरीदते वक्त ऐसे व्यक्ति को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिस पर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 9 फरवरी 2024 को मोटर वाहन कर अधिसूचना के मुताबिक नया वाहन खरीदने पर टैक्स में यह छूट मिलेगी।

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