HC ने दिए ट्रांसगिरि क्षेत्र की महिला को ST के आरक्षित पद के लिए आवेदन की अनुमति देने के आदेश

Edited By Vijay, Updated: 11 Nov, 2023 10:39 PM

highcourt shimla

प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को आदेश जारी कर सिरमौर जिले के ट्रांसगिरि क्षेत्र से संबंध रखने वाली महिला उम्मीदवार को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद के लिए आवेदन करने की अनुमति देने को कहा है।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को आदेश जारी कर सिरमौर जिले के ट्रांसगिरि क्षेत्र से संबंध रखने वाली महिला उम्मीदवार को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद के लिए आवेदन करने की अनुमति देने को कहा है। महिला उम्मीदवार शिलाई तहसील के अंतर्गत गांव बागना से संबंध रखती है। प्रार्थी का आरोप है कि सिरमौर जिले के ट्रांसगिरि क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के बावजूद उसे अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। 

न्यायाधीश बीसी नेगी ने प्रार्थी की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात लोक सेवा आयोग को उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। मामले के अनुसार लोक सेवा आयोग ने लैक्चरार के पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 नवम्बर निर्धारित की गई है। कुल विज्ञापित पदों में से 5 पद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। कोर्ट ने मामले में बनाए सभी 5 प्रतिवादियों को अगली सुनवाई तक याचिका का जवाब दायर करने के आदेश भी दिए। 

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितम्बर, 2022 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की घोषणा की थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने 4 अगस्त, 2023 को जारी अधिसूचना के तहत ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया था परंतु अभी तक आरक्षण के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण सरकार द्वारा ट्रांसगिरि क्षेत्र के लोगों को वांछित प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!