सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप पर HC सख्त, सहकारिता विभाग के सचिव को Notice जारी

Edited By Vijay, Updated: 15 Oct, 2019 10:27 PM

hc notice to secretary of cooperative department

हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग में अतिरिक्त पंजीयक द्वारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने सचिव सहकारिता समेत पंजीयक सहकारिता विभाग और सुरेश कुमार रांगडा को नोटिस जारी कर तलब किया है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग में अतिरिक्त पंजीयक द्वारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने सचिव सहकारिता समेत पंजीयक सहकारिता विभाग और सुरेश कुमार रांगडा को नोटिस जारी कर तलब किया है। प्रार्थी रोशन लाल खजूरिया द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी सुरेश कुमार रांगडा जब वर्ष 2015 में उप पंजीयक के पद पर धर्मशाला में तैनात था और उस समय जब उसका तबादला शिमला हुआ। उस समय धर्मशाला से शिमला के लिए सुरेश कुमार रांगडा ने ट्रक का किराया 4500 रुपए दिया। उसी समय हमीरपुर में सहकारिता विभाग का कार्यालय बंद होने के कारण कार्यालय का सारा सामान शिमला कार्यालय लाया जाना था और इसका जिम्मा सुरेश कुमार रांगडा को दिया गया था।

सुरेश कुमार रांगडा ने धर्मशाला से वही ट्रक किराए पर लिया, जिससे उसने अपना सामान 4500 रुपए में धर्मशाला से शिमला लाया था, लेकिन इस बार सुरेश कुमार रांगडा ने सरकारी सामान को हमीरपुर से शिमला पहुंचाने के लिए उसी ट्रक को सरकारी खजाने से 6000 रुपए किराए के तौर पर दिए। इस तरह से सुरेश कुमार रांगडा ने सरकारी खजाने से 1500 रुपए का दुरुपयोग किया। आरोप लगाया गया है कि जब हमीरपुर से शिमला सामान लाया जाना था तो उस स्थिति में सुरेश कुमार रांगडा ने धर्मशाला से ट्रक क्यों मंगवाया। दूसरा आरोप लगाया गया है कि जब सुरेश कुमार रांगडा को धर्मशाला में उप पंजीयक के पद पर तैनात किया गया था तो उस समय उसे मंडी जिला का भी कार्यभार सौंपा गया था।

वर्ष 2007 से 2014 तक सहकारी सभाओं से करोड़ों रुपए वसूले और वसूली गई राशि पर एक प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के तौर पर लाखों रुपए कमाए। आरोप लगाया गया है कि नियमों के अनुसार सुरेश कुमार रांगडा को प्रोत्साहन राशि का एक-तिहाई भाग सरकारी खजाने में जमा करवाना आवश्यक था लेकिन उसने ऐसा न कर सरकारी खजाने को नुक्सान पहुंचाया है। प्रार्थी ने अपनी याचिका में गुहार लगाई है कि सुरेश कुमार रांगडा को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाबतलब किया है और मामले की आगामी सुनवाई 2 नवम्बर को निर्धारित की गई है।

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