ऊना: ड्रग तस्करी मामले में आरोपियों की जमानत पर न्यायालय लिया अहम फैसला

Edited By Kuldeep, Updated: 02 Jul, 2024 06:58 PM

gagret drug smuggling accused bail petition rejected

मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत जेल में बंद तीन आरोपियों की उच्च न्यायालय में जमानत याचिका खारिज हो गई है।

गगरेट (बृज): मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत जेल में बंद तीन आरोपियों की उच्च न्यायालय में जमानत याचिका खारिज हो गई है। वर्ष 2023 में पुलिस थाना गगरेट में दर्ज हुए मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत एक मामले में जमानत पाने के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे तीन आरोपियों की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। इससे पहले भी आरोपी जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन जमानत पाने में नाकाम रहे थे। वर्ष 2023 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गगरेट कस्बे में चलाए गए ड्रग तस्करी नैटवर्क का भंडाफोड़ किया था। एएनटीएफ की टीम ने दिल्ली से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से आई प्रतिबंधित दवा की एक बड़ी खेप के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मोबाइल फोन में मिली जानकारी व उनके बयान के आधार पर पुलिस ने इस नैटवर्क के सरगना वीरेंद्र कुमार बिंदु काे भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद एक के बाद एक हुई गिरफ्तारियों में पांच राज्यों में चल रहे इस ड्रग तस्करी नैटवर्क का भंडाफोड़ हुआ था और इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थीं।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी पर आधारित एसआईटी को सौंपा था जिसका प्रमुख डीआईजी रैंक के अधिकारी डीके चौधरी को बनाया गया था। इस प्रकरण के उजागर होने के बाद पता चला था कि ड्रग तस्कर हिमाचल में ड्रग्स मंगवाने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनियों का सहारा ले रहे हैं। अब तक इस मामले में 8 आरोपी वनगढ़ जेल में बंद हैं। इसी बीच इस प्रकरण में गिरफ्तार मोहम्मद सिराज, मान सिंह व वीरेंद्र कुमार बिंदु ने जमानत हासिल करने के लिए फिर से जमानत याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी, लेकिन इस बार भी उच्च न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। सीआईडी के एक आला अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

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