कोर्ट में साबित हुआ दोष, धोखाधड़ी मामले के आरोपी को कैद व जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 24 May, 2023 11:28 PM

fraud accused gets jail and fine

ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 अम्ब विशाल तिवारी की अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी विशेष...

अम्ब (अश्विनी): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 अम्ब विशाल तिवारी की अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी विशेष कुमार ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी सुरिन्द्र सिंह राणा को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 420 के तहत 2 साल की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास, आईपीसी 467 में 2 साल की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी 471 में 1 साल की सजा व 3 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास, आईपीसी 406 में एक साल की सजा व 3 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

एडीए ने बताया कि गत वर्ष 2012 के एक मामले के तहत उक्त व्यक्ति (दोषी) ने नंगल जरियालां स्थित एक उद्योग में फर्जी ढंग से प्रोविडैंट फंड के हजारों रुपए हड़प लिए थे। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और गवाहों के बयान कलमबद्ध करने के बाद अपने फैसले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।

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